जबलपुर में गाला बिल्डर्स की संपत्ति कुर्क: बरेला में पंजीयन शुल्क एवं स्टाम्प ड्युटी जमा किए बगैर बन रही थी कॉलोनी

जबलपुर, । गाला बिल्डर एंड डेव्लपर की बरेला स्थित साइड को पंजीयन विभाग की ओर से कुर्क कर लिया गया। यह कार्रवाई जिला पंजीयन कार्यालय ने बिल्डर द्वारा पंजीयन शुल्क एवं स्टाम्प ड्युटी नहीं जमा कराने की वजह से की गई। इसे लेकर पंजीयन कार्यालय एवं संबंधित बिल्डर के बीच लंबे समय से चर्चा चल रही थी, लेकिन कोई हल नहीं निकल पा रहा था।
2022 में संपत्ति खरीद-फरोख्त की थी
जिला पंजीयन कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार वर्ष 2022 में गाला बिल्डर्स एंड डेव्लपर्स द्वारा बरेला में प्रापर्टी की खरीद-फरोख्त की गई थी। उस खरीद फरोख्त की एवज में उसे पंजीयन विभग को दो करोड़ 94 लाख रुपये जमा कराने थे, लेकिन अनेक मर्तबा नोटिस दिए जाने के बावजूद उसकी ओर से बकाया राशि जमा नहीं कराई गई। नतीजतन पंजीयन कार्यालय की ओर से पहले जून महीने में उसके बैंक खातों को सीज किया गया। इसके बाद भी जब बकाया शुल्क जमा नहीं कराया गया, तो सोमवार को बरेला के पास स्थित उसकी 4.88 हेक्टेयर जमीन को कुर्क कर लिया गया। विभाग के अफसरों का कहना है कि गाला बिल्डर एंड डेव्लपर्स को एक महीने की और मोहलत दी जाएगी। इस दौरान भी अगर राशि जमा नहीं कराई गई तो कुर्क की गई जमीन को नीलम करने की कार्रवाई की जाएगी।